योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेष में निवास करने वाले 40 वर्श से अनधिक कृशि स्नातक पात्र होंगे।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। प्रषिक्षित कृशि स्वावलम्बन योजनान्तर्गत वर्श 2022.23 में जनपद बाराबंकी हेतु 16 एग्रीजंक्षन स्थापित कराये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेष में निवास करने वाले 40 वर्श से अनधिक कृशि स्नातक पात्र होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्श की अधिकतम छूट है। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हें वरीयता दी जायेगी। प्राप्त आवेदन में विकास खण्डवार वरीयता सूची के आधार प्रत्येक विकास खण्ड में 01 एवं जनपद के आकांक्षी विकास खण्ड में वरीयता के आधार पर एक अतिरिक्त एग्रीजंक्षन लाभार्थी का जनपदस्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार चयन किया जायेगा।
अतः इच्छुक कृशि स्नातक अपने समस्त अभिलेखों के साथ अपना आवेदन विलम्बतम दिनांक 25.02.2023 तक उप कृशि निदेषक, बाराबंकी कार्यालय में पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन मात्र पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किये जायेंगे। दिनांक 25.02.2023 को सायं 05रू00 बजे के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय अवधि में उप कृशि निदेषक, बाराबंकी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
(श्रवण कुमार)
उप कृशि निदेषक,
बाराबंकी।