Advertisement
अयोध्याबाराबंकी

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-36) बाराबंकी ने अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 30,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया

रिपोर्ट-समित अवस्थी मंडल संपादक अयोध्या/देवीपाटन जनपद बारांबकी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/ कर्म0गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा0 न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया0 में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 45/2021 धारा 376/452/506 भादवि बनाम हफीज उर्फ चवन्नी पुत्र मुराद अली नि0 रसुलपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-36) बाराबंकी ने अभि0को 10 वर्ष कारावास व 30,000/- रू0* अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरणः-
अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुस कर दुष्कर्म करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में वीदिनी द्वारा दिनांक 10.02.2021को प्रार्थना पत्र दिया जिसपर थाना जैदपुर पर मु0अ0सं0 45/21 धारा 376/452/506/504 भादवि बनाम हफीज उर्फ चवन्नी पुत्र मुराद अली नि0 रसुलपुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

advertisement

Related Articles

Back to top button
error: Sorry !!