मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त की अचल सम्पत्ति कुर्क।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
पुलिस प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त / सक्रिय सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया!
बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या- 196/2016 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गैंग सदस्य अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान पुत्र मो० कलीम निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गिरोह के सरगना के साथ विगत 24-25 वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्यों से जनपद बाराबंकी व आस-पास के जनपदों में निवास करने वाले आमजन मानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न किये जाने के साथ ही युवा वर्ग को नशे की लत में डालने जैसा आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं / परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की गई।
अभियुक्त अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान थाना जैदपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है, जिस पर जनपद बाराबंकी व लखनऊ में लगभग 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा गिरोह के सक्रिय सदस्य/ अभियुक्त अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान की अवैध रूप से अर्जित की गई लखनऊ स्थित अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।
अभियुक्त/गैंग सदस्य अज्जन उर्फ मिस्बाहुर्रहमान पुत्र मो0 कलीम निवासी टिकरा मूर्तजा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी कुक सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रुपये)
1. वार्ड परगना राजा बिजली पासी, मोहल्ला/ ग्राम औरंगाबाद खालसा जनपद लखनऊ स्थित दो मंजिला मकान क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट कीमत लगभग 1,20,00,000/-रुपये कुर्क की कार्यवाही की गई।