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बाराबंकी

बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य/अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 01 करोड़ 45 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया

रिपोर्ट-समित अवस्थी मंडल संपादक
बाराबंकी- पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों को श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुक्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी जिसका विवरण निम्नवत है

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 287/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य/अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू पुत्र फारुक खान निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा विगत 10-12 वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अपराध से धनोपार्जन कर स्वयं/ परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। गिरोह के सक्रिय सदस्य/ अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू पुत्र फारुक खान निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर पत्नी के नाम 1. त्रिवेणी नगर तृतीय रुपनगर खदरा वार्ड अयोध्या दास जनपद लखनऊ स्थित 171.635 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन, 2. इरादत नगर वार्ड कदम रसूल जनपद लखनऊ स्थित 55.20 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन की वर्तमान में उस स्थान पर प्रचलित बाजार दर के अनुसार अनुमानित कुल मूल्य 01 करोड़ 45 लाख रुपये है जिसे चिन्हित कर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 12.01.2024 को थाना कोतवाली नगर बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।

दिनांक 02.04.2021 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन जनपद बाराबंकी द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह की सक्रिय सदस्या डॉ0 अल्का राय ने श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से आपराधिक षड़यत्र कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एक एम्बुलेन्स नं0 UP41 AT 7171 आरटीओ कार्यालय बाराबंकी से पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 369/21 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 बनाम डॉ0 अल्का राय पंजीकृत हुआ था । संकलित साक्ष्य से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान उल्ला अंसारी निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, 2. डॉ0 शेषनाथ राय पुत्र रामजनम राय निवासी थलईपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ हाल पता श्याम संजीवनी अस्पताल एंव रिसर्च सेन्टर एनएच 29 संजीवनी बिहार बलिया मोड जनपद मऊ, 3. राजनाथ यादव पुत्र फुलेश्वर यादव निवासी अहिरौली पोस्ट हथनी थाना सरायं लखन्सी जनपद मऊ, 4. मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद पुत्र आन मोहम्मद जाफरी निवासी 194/79/17 लारी हाता कालोनी अली का कटरा थाना बजीरगंज जनपद लखनऊ, 5.आनन्द यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी सरवा थाना सरायं लखन्सी जनपद मऊ, 6. मुहम्मद सुहैब मुजाहिद पुत्र मोहम्मद इजहारूल मोहल्ला मलिक टोला जमाल मिर्जापुर थाना घोसी जनपद मऊ हाल पता – 640/786 वसिहाबाद सदियापुर थाना करैली जनपद प्रयागराज, 7. अफरोज खां उर्फ चुन्नू पुत्र फारूख खां निवासी महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, 8. जफर उर्फ चंदा पुत्र नजर निवासी सदर रोड मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, 9.सुरेन्द्र शर्मा पुत्र इन्द्रासन शर्मा निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, 10.सलीम पुत्र बदरूद्दीन साई निवासी मंगल बाजार यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, 11.मोहम्मद शाहिद पुत्र कुर्बान निवासी मंगल बाजार पुरानी कचेहरी युसुफपुर मुहम्मदाबाद हाल पता सैदपुर बाजार मोहल्ला रोजा जनपद गाजीपुर, 12. फिरोज कुरैशी पुत्र हसनैन कुरैशी निवासी कसाई मोहल्ला जफरपुर युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के उक्त आपराधिक घटना में संलिप्तता के साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के नाम प्रकाश में आये तथा मुकदमा उपरोक्त में जुर्म धारा 120बी/177/506 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT के भी साक्ष्य पाये जाने पर धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 सहित उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण- (कीमत लगभग 01 करोड़ 45 लाख रुपये)
गैंग के सक्रिय सदस्य/अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू पुत्र फारुक खान निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
1. त्रिवेणी नगर तृतीय रुपनगर खदरा वार्ड अयोध्या दास जनपद लखनऊ स्थित 171.635 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन कीमत लगभग- 01 करोड़ रुपये (गैंग सदस्य/अभियुक्त अफरोज की पत्नी के नाम)
2. इरादत नगर वार्ड कदम रसूल जनपद लखनऊ स्थित 55.20 वर्ग मीटर भू-खण्ड व उस पर निर्मित भवन कीमत लगभग- 45 लाख रुपये (गैंग सदस्य/अभियुक्त अफरोज की पत्नी के नाम)

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 422/1997 धारा एनएसए थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 86/1997 धारा 110जा0फौ0 थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 456/1993 धारा 365/387 भादवि थाना तिलकमार्ग नई दिल्ली
4. मु0अ0सं0 234/2001 धारा 110 जा0फौ0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 07/2002 धारा 467/468/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 206/2002 धारा गैंगेस्टर एक्ट थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 9ए/2004 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना कैण्ट जनपद गाजीपुर
8. मु0अ0सं0 995/2007 धारा 110 द0प्र0स0 थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
9. मु0अ0सं0 440/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
10. मु0अ0सं0 442/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
11. मु0अ0सं0 213/2009 धारा 110 द0प्र0स0 थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
12. मु0अ0सं0 359/2009 धारा गुण्डा एक्ट थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
13. मु0अ0सं0 442/2010 धारा 110 जी द0प्र0स0 थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
14. मु0अ0सं0 369/2021 धारा 419/420/467/468/471/120बी/177/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी
15. मु0अ0सं0 287/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी

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बाराबंकी पुलिस/प्रशासन ने गैंग के सक्रिय सदस्य/अभियुक्त अफरोज खान उर्फ चुन्नू पुत्र फारुक खान निवासी महरूपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई लगभग 43 करोड़ की सम्पत्ति को पूर्व में भी कुर्क किया जा चुका है। बाराबंकी पुलिस द्वारा लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क कराए जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

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