फिरोजाबाद
न्यायालय एएसजे-06 द्वारा दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के कारावास व 5,000 – 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
फिरोजाबाद। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मुकदमे में 02 अभियुक्तों 1-मुकेश, 2-योगन्द्र को माननीय न्यायालय एएसजे-06 द्वारा दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के कारावास व 5,000 – 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 645/11 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित 02 अभियुक्तों को :-
1- मुकेश पुत्र शिशुपाल,
2- योगेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासीगण लाखनमऊ थाना बरनाहाल जनपद मैनपुरी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 05 – 05 वर्ष के कारावास व 5,000 – 5,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
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