प्रशासन द्वारा गो-तस्कर गैंग सदस्य की लगभग 30 लाख रुपए की अचल सम्पत्ति कुर्क।
![](https://up-breakingnews.com/wp-content/uploads/2023/04/IMG-20230406-WA0003-780x470.jpg)
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
पुलिस/प्रशासन द्वारा गो-तस्कर / गैंग सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 30 लाख रुपये को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया कुर्क।
बाराबंकी।थाना जैदपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 550/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त / गैंग सदस्य मकसूद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी टेरा थाना जैदपुर द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर विगत कई वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं का वध व उनके मांस व खाल की तस्करी कर अपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की गई जिसकी
कीमत लगभग 29,98,812/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया।
कुर्क सम्पत्ति का विवरण :-
1. पैसार, नगर पालिका नवाबगंज स्थित एक भूखण्ड (आवासीय) कीमत लगभग- 29,98,812/-रुपये व अभियुक्त / गैंग सदस्य मकसूद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई 17 अचल सम्पत्तियों कीमत लगभग 04 करोड़ 59 लाख 17 हजार रुपये को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कुर्क किया।
अभियुक्त मकसूद थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है।