बाराबंकी
पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी। पुलिस की प्रभावी पैरवी के उपरान्त माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0 44 बाराबंकी द्वारा थाना दरियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 08/2021 धारा 363 भादवि बनाम पेशकार वर्मा पुत्र किशन वर्मा निवासी मियागंज थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।