नकबजनी /चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों की लगभग 50 लाख रुपये कीमत को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा/यूपी ब्रेकिंग न्यूज़
बाराबंकी। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनीकटरा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 56/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के
1. गैंग लीडर रामकुमार उर्फ रजवल पुत्र रामनरेश सिंह निवासी पूरे रामसिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी व सक्रिय सदस्य।
2. भारत पुत्र राम सुमेर निवासी करीडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
3. मैकूलाल पुत्र रामनरेश निवासी डहरुवा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
4. भारत पासी पुत्र गुरुदीन निवासी कोड़री पासी का पुरवा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
5. सुनील यादव पुत्र श्यामलाल निवासी जाखामई थाना मनिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
6. राजेन्द्र पुत्र सियाराम निवासी करीडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
7. माताफेर उर्फ चोपरी पुत्र गुरुदीन निवासी घनाकापुरवा मजरे तेजवापुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी द्वारा एक अन्तर्जनपदीय संगठित अपराधिक गिरोह स्थापित कर नकबजनी / चोरी जैसे अपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं व परिजनों के नाम पर सम्पत्ति अर्जित की गई।
अभियुक्त / गैंग सदस्य भारत पुत्र राम सुमेर निवासी करीडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा आपराधिक कृत्य से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम ग्राम जलालपुर तिवारी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिर खाना जनपद अमेठी में एक अदद भूखण्ड क्षेत्रफल 0.012 हेक्टेयर पर एक मकान (कीमत लगभग 15 लाख रुपये) का निर्माण कराया गया व अभियुक्त/ गैंग सदस्य राजेन्द्र पुत्र निवासी करीडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा आपराधिक कृत्य से धनोपार्जन कर स्वयं के नाम ग्राम जलालपुर तिवारी परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिर खाना जनपद अमेठी में एक अदद भूखण्ड क्षेत्रफल 0.0545 हेक्टेयर पर एक मकान (कीमत लगभग 35 लाख रुपये) का निर्माण कराया गया।
आज दिनांक 02.06.2023 को थाना हैदगढ़ बाराबंकी पुलिस व प्रशासन द्वारा अभियुक्त / गैंग सदस्य
1.भारत पुत्र राम सुमेर व
2. राजेन्द्र पुत्र सियाराम निवासीगण करीडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई उक्त अचल सम्पत्ति कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।
कुर्क सम्पत्ति का विवरण- ( कुल सम्पत्ति की कीमत पचास लाख रुपये (50,00,000/-रुपये)