दिव्यांग जन सषक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग/युवती के सामान्य होने की दषा में
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बाराबंकी दिव्यांग जन सषक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग/युवती के सामान्य होने की दषा में रू 15000/-, युवती के दिव्यांग होने/युवक के सामान्य होने पर रू 20000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू 35000/- की धनराषि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
पात्रता:-
1- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।
2- दम्पति में कोई भी आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता का प्रतिषत 40: से कम न हो।
4- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुआ हो।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्षित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण-पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित युवक व युवती का संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक व युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही आनलाइन भरे गये आवेदन-पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी विकास भवन में कक्ष संख्या 09 में जिला दिव्यांगजन सषक्तीकरण अधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में जमा करना सुनिष्चित करें। अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।