दिव्यांगजन शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दषा में…..!

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा/यूपी ब्रेकिंग न्यूज
बाराबंकी। दिव्यांगजन सषक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी -विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दषा में रू0 15,000/-व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0- 20,000/-तथा युवक-युवती दोनां के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/-धनराशि निर्धारित है।
पात्रता-
1- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो । युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।
2- दम्पति में कोई आयकर दाता न हो।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
4- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति भी पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष में हुआ हो ।
दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जिन दिव्यांग दम्पत्ति का वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में विवाह सम्पन्न हुआ है वे शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आहर्य होगें। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विभागीय साइट- ीजजचध्कपअलंदहरंदेंकपण्नचेकबण्हवअण्पद पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध है तो) आय व जाति प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ ही ऑनलाईन सबमिट आवेदन-पत्र की प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकॉपी सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधकारी के कार्यालय को प्राप्त करायें।
अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय विकास भवन कक्ष सं0 09 में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।