थाना केराकत के जघन्य/ पाक्सो एक्ट के अपराध में जौनपुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।

रिपोर्ट-सौम्य वर्मा
दिनांक 21.01.2018 समय 04.00 बजे अभियुक्त शेखर उर्फ जल्लू पुत्र सुभाष निवासी सुल्तानपुर थाना केराकत जौनपुर द्वारा कारित अपराध के संबंध में वादी मुकदमा की लिखित तहरीर पर थाना केराकत में मु0अ0सं0 37/18 धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशानुसार उपर्युक्त मुकदमा श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी को पैरवी हेतु आवंटित किया गया। महिलाओं/बालकों के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल नेतृत्व में उपर्युक्त अभियोग को मानिटरिंग सेल द्वारा सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए गवाहों का तत्परता से परीक्षण पूर्ण कराने के परिणामस्वरुप दिनांक 17.08.2022 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट(अनन्य) जौनपुर द्वारा आरोपी शेखर उर्फ जल्लू उपर्युक्त को धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 में 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा मु0-10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे पांच माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।