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बहराइच

डीएम व एसपी ने थाना रिसिया में प्रत्याशियों के साथ की बैठक।

आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए दोस्ताना माहौल में लड़े चुनाव।

 

रिपोर्ट- समित अवस्थी/यूपी ब्रेकिंग न्यूज़

बहराइच। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा ने थाना रिसिया में नगर निकायों के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि मतदान के दिन सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार व इलेक्शन एजेण्ट निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढं़ग से मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग करेंगे। डीएम व एसपी ने सचेत किया कि कोई भी प्रत्याशी फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को न तो उकसायेंगे और न ही मदद करेंगे।

डीएम व एसपी ने कहाकि नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 प्रभावी है। जिले में अवस्थित नगर निकायों के अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशियों को जारी निषेधाज्ञा का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। डीएम व एसपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति/समूह/संगठन/राजनैतिक दल आदि द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम/समारोह/रैली/पद यात्रा/जनसभा आदि नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर/बैनर/वाल पेंटिग/पैम्पलेट/फेसबुक/व्हाट्सअप/ट्वीटर आदि अन्य किसी माध्यम से कोई सन्देश प्रसारित नहीं किया जायेगा जिससे किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुँचे अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सामन्जस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो।

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डीएम व एसपी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा का प्रयोग न तो स्वयं किया जायेगा और न ही आडियो/वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया जायेगा, साथ ही कोई आपत्तिजनक कथन सामग्री फेसबुक/व्हाट्सअप, पर पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जनपद में किसी स्थान पर आम सभा नहीं करेगा तथा अनुमति सहित होने वाली सभा में किसी का निरादार नहीं किया जा सकेगा।

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डीएम व एसपी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जन सामान्य को भड़काने वाली कोई अफवाह नहीं फैलायेगा, किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को उत्प्रेरित नहीं करेगा, सार्वजनिक भूमि पर स्वार्थवश अतिक्रमण करने का प्रयत्न नहीं करेगा तथा सार्वजनिक यातायात को अवरूद्ध करने के किसी भी प्रयास में लिप्त नहीं होगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा प्रेस वार्ता या अन्य किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामन्जस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। डीएम व एसपी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले में मौखिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न कोई मिथ्या प्रचार करेगा और न किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चे या हैन्डविल मुद्रित करायेगा और न ही उसका वितरण करायेगा या करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे नारे या अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनसाधारण अथवा किसी वर्ग विशेष या समुदाय की भावना आहत हो और उनमें उत्तेजना फैलती हो।

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डीएम व एसपी ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता/निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक निकाय क्षेत्रों में एस.एस.टी. व एफ.सी.टी. को सक्रिय कर दिया गया है। निर्वाचन की शुचिता को बनाये रखने के लिए गठित टीमें निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रचार खर्चो, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी। सभी प्रत्याशियों से निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोग की अपेक्षा की गई।

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