48 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डालकर जांच की गयी।
रिपोर्ट :- शिवा वर्मा/ यूपी ब्रेकिंग न्यूज़
बाराबंकी। खरीफ फसलों की बुवाई के दृष्टिगत उर्वरकों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं निर्धारित दर पर बिक्री एवं पी0ओ0एस0 मशीन से उर्वरक की बिक्री, स्टाक का भौतिक सत्यापन आदि की जांच हेतु शासन के निर्देश क्रम में तहसीलवार कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की गठित संयुक्त टीमों द्वारा जनपद में कुल 48 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डालकर जांच की गयी। कुल 20 नमूने ग्रहित किये गये, 02 विक्रेता का उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित एवं 03 विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
तहसील नवाबगंज में उप कृषि निदेशक, बाराबंकी द्वारा कुल 07 छापा डाला गया तथा 05 उर्वरक के नमूना ग्रहित किये गये साथ ही 02 विक्रेता मेसर्स अग्रवाल इन्टरप्राइज एवं न्यू इंडियन फर्टिलाइजर्स, बाराबंकी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण इनको कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।
तहसील-फतेहपुर/रामनगर में जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कुल 16 छापे डाले गये, 06 नमुना ग्रहित किया गया। साथ ही 02 विक्रेता मेसर्स अमीन एण्ड कम्पनी तथा आमिर खाद भण्डार सुढ़ियामऊ का प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया तथा 01 विक्रेता मेसर्स लक्ष्मी खाद भण्डार विशुनपुर के प्रतिष्ठान पर पी0ओ0एस0 मशीन उपलब्ध न पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
तहसील-रामसेनहीघाट में भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती द्वारा 05 छापे डाले गये, 02 नमूना ग्रहित किया गया। तहसील सिरौलीगौसपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी, कुर्सी द्वारा कुल 10 छापे डाले गये तथा 02 नमूना ग्रहित किया गया। तहसील हैदरगढ़ में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, हैदरगढ़ द्वारा कुल 10 छापे डाले गये तथा 05 नमूना ग्रहित किया गया।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा पी0ओ0एस0 मशीन से ही निर्धारित दर पर कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के अनुसार संस्तुत मात्रा में ही उर्वरक बिना किसी टैगिंग के उपलब्ध करायें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।