जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन व उद्यमिता विकास केन्द्र।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकी में जनपद में स्थापित इकाइयां में अनाधिकृत रूप से रॉ मैटेरियल हेतु नाइट्रेजिनस कम्पाउण्ड अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी0जी0यू0) या फार्मेल्डीहाइड यूरिया के स्थान अनुदानित यूरिया का प्रयोग न किये जाने के संबंध में उद्यमी संगठनों एवं उद्यमियों को जागरूक करने हेतु एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री वी0डी0चौधरी, सहायक आयुक्त उद्योग, श्री संजीव कुमार, जिला कृषि अधिकारी, श्री प्रमित सिह, अध्यक्ष-आई0आई0ए0 बाराबंकी चैप्टर, श्री सतीश कुमार गुप्ता, सदस्य लघु
उद्योग भारती, बाराबंकी, श्री बलवन्त राव मैनेजर महाराष्ट्रा फीड्स, श्री महेश सिंह, मैनेजर, अमरर्धन फीड्स, श्री प्रियांक मिश्रा प्रतिनिधि दयाल इण्डस्ट्रीज, एवं श्री नवीन मिश्रा मैनेजर, सोना गोल्ड आदि उपस्थित रहें।
जिला कृषि अधिकारी श्री संजीव कुमार जी द्वारा बैठक में उपस्थित उद्यमियों को अनुदानित यूरिया का प्रयोग न करने के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी
प्रदान की गयी एवं यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में जांच के समय यदि किसी भी इकाई द्वारा नाइट्रेजिनस कम्पाउण्ड अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया
(टी0जी0यू0) या फार्मेल्डीहाइड यूरिया के स्थान अनुदानित यूरिया का प्रयोग किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं के तहत
कार्यवाही की जायेगी।
आई0आई0ए0-अध्यक्ष, बाराबंकी चैप्टर के श्री प्रमित सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आई0 आई0ए0 से जुड़े समस्त उद्यमियों को नाइट्रेजिनस
कम्पाउण्ड अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी0जी0यू0) या फार्मेल्डीहाइड यूरिया के स्थान अनुदानित यूरिया का प्रयोग न किये जाने के संबंध में अवगत करा दिया गया है।