उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बाराबंकी के माध्यम से वितरित ऋणों की वसूली हेतु वर्तमान में नई एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) लागू की गयी – डी0सी0गुप्ता
स्टेट हेड शमीम की रिपोर्ट
बाराबंकी।जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक अनुगम बाराबंकी डी0सी0गुप्ता द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बाराबंकी के माध्यम से वितरित ऋणों की वसूली हेतु वर्तमान में नई एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) लागू की गयी है। योजनान्तर्गत निर्धारित ऋण पर साधारण ब्याज के साथ अवशेष(मूलधन) धनराशि की एक मुश्त वसूली की जानी है। इस प्रकार शेष अवधि का सम्पूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफ करते हुए मूलधन पर निर्धारित अवधि (36 माह से लेकर 60 माह तक जो स्थिति हो) का ही साधारण ब्याज की दर से गणना कर दिया जायेगा। राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से लाभान्वित व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे। नई ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) 01 अगस्त, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि निगम के ऐसे सभी बकायेदारों जिनके ऋण ओवरड्यू हो चुके है तथा ऋण अदायगी एक मुश्त करना चाहते है कार्यायल से सम्पर्क कर अधिकतम ण्ड ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज माफी का लाभ पा सकते है व अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वितीय तल कमरा नम्बर 2018 विकास भवन बाराबंकी अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी बाराबंकी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।