जनपद के प्रमुख प्रिंटिंग प्रेस/ऑफसेट प्रेस/मुद्रणालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहूत की गयी।

रिपोर्ट:- शिवा वर्मा।
बाराबंकी :- विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी बाराबंकी की अध्यक्षता में जनपद के प्रमुख प्रिंटिंग प्रेस/ऑफसेट प्रेस/मुद्रणालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी, उपायुक्त उद्योग, सहायक आयुक्त उद्योग सहित जनपद के प्रमुख मुद्रकों/मुद्रणालयों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
बैठक में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में विभिन्न राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रचार सामग्री यथा पैम्फलेट/पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये। मुद्रकों/मुद्रणालयों द्वारा राजनैतिक दलों अथवा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों अथवा अन्य किसी के द्वारा कोई भी प्रचार सामग्री, जिसमें किसी जाति, धर्म व समुदाय के विरूद्ध आपत्तिजनक सामग्री अथवा किसी व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल किये जाने से सम्बन्धित सामग्री हो, का मुद्रण किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। किसी भी मुद्रण/मुद्रणालय द्वारा मुद्रित की जाने वाली उक्त प्रचार सामग्री के मुद्रण की 03 अतिरिक्त प्रतियों सहित तथा प्रकाशत का घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को मुद्रण किये जाने के 03 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मुद्रण/मुद्रणालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सामग्री की संख्या/साईज व मुद्रण हेतु वसूल की गयी धनराशि आदि का ब्योरा भी निर्धारित प्रारूप पर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी स्तर पर यह पाया गया है कि मुद्रक/मुद्रणालय द्वारा विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है अथवा उनका उल्लंघन किया जा रहा है तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अधीन विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।