गो-तस्कर की 04 करोड़ 29 लाख 18 हजार की अचल संपत्ति कुर्क।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
पुलिस/प्रशासन द्वारा गो- तस्कर/गैंग सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 04 करोड़ 29 लाख 18 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कर्क किया गया।
बाराबंकी। थाना जैदपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 550/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/ गैंग सदस्य मकसूद पुत्र अब्दुल सलाम निवासी टेरा थाना जैदपुर द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर विगत कई वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं का वध व उनके मांस व खाल की तस्करी कर अपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं व परिजनों के नाम पर सम्पत्ति अर्जित की गई 16 अचल सम्पत्तिया कीमत लगभग 04 करोड़ 29 लाख 18 हजार रुपये को अन्तर्गत धारा 14 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।
अभियुक्त मकसूद थाना जैदपुर का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है।