गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु ई केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संचालित।

रिपोर्ट :- शिवा वर्मा (संपादक)
बाराबंकीः 04 अगस्त । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भारद्वाज द्वारा बताया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु वेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के०वाई०सी० के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया संचालित की गयी है। अतः आवेदक एवं पुत्री का आधार मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उक्त योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत पुत्री की शादी की तिथि को 90 दिवस पूर्व तथा 90 दिवस पश्चात् तक Shadianudan.upsdc.gov.in पर अपडेट पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की नयी व्यवस्था (ई-के0वाई0सी0) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त अन्तिम रूप से पोर्टल पर आवेदन सबमिट कर सकते हैं। अनुदान की धनराशि नियमानुसार पात्र लाभार्थियों के खातों में रु० 20,000 ई-पेमेंट के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।