उपखनिजों यथा बालू/मौरम/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल पर पंजीयन कराने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
स्टेट हेड शमीम की रिपोर्ट
जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा खनिजों के परिवजन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में उपखनिजों यथा बालू/मौरम/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पंजीयन कराने के निर्देश दिये गये है। अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वाहनों का पंजीयन निर्धारित पोर्टल पर होना अति आवश्यक है तथा उक्त पोर्टल पर अपंजीकृत वाहनों पर उपखनिजों के परिवहन हेतु जनित ई-एमएम-11 दिनांक 10 जून 2020 से पूर्णतः प्रतिबन्धित हो जायेगा।
समस्त ट्रांसपोर्टरों को सूचित किया जाता है कि उपखनिजों यथा बालू/मौरम/गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों जिसमें ट्रैक्टर-ट्राली भी सम्मिलित हैं को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पोर्टल mining.up.work121.com पंजीयन दिनंाक 10 जून, 2020 से पूर्व कराना सुनिश्चित करें तथा पंजीयन उपरान्त हार्ड कापी जिला कार्यालय बाराबंकी के खनन अनुभाग में जमा करना सुनिश्चित करें।