कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आदर्श सिंह की अध्यक्षता में……..

रिपोर्ट:- शिवा वर्मा।
जनपद बाराबंकी कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आदर्श सिंह की अध्यक्षता में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय/राजनीतिक दलों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 08 जनवरी, 2022 से जनपद में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके अनुसार जनपद बाराबंकी में चुनाव पंचम चरण में होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये। बैठक में बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 01 फरवरी, नाम निर्देशन हेतु 08 फरवरी, नाम निर्देशनों की जाॅच हेतु 09 फरवरी, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 11 फरवरी, मतदान 27 फरवरी तथा मतगणना 10 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में प्रचार सम्बन्धित व्यय करने के लिए उम्मीदवार द्वारा अलग से बैंक खाता खोला जाये। उम्मीदवार द्वारा खोले गये खाते से ही निर्वाचन व्यय किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को संवेदनशील बूथ के बारे में अवगत कराना हो तो तत्काल लिखित रूप से अवगत करा सकते है, जिससे उस बूथ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। केवल नये नाम जुड़वाने हेतु 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते है। 80 वर्ष के ऊपर के दिव्यांग मतदाताओं, कोविड से प्रभावित/संदिग्ध श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र(पोस्टल बैलट) की सुविधा का विकल्प रहेगा। सभी मतदाताओं से मतदान करने का संदेश देती हुई एक मुहर भी जारी की गयी।
बैठक के बताया कि आयोग द्वारा दिशा निर्देशों के क्रम में 15 जनवरी, 2022 तक राजनीतिक/प्रत्याशी द्वारा किसी भी सार्वजनिक भवन/ परिसर का उपयोग प्रचार-प्रसार जैसे दीवार पेंटिग, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, झण्डा इत्यादि से नहीं किया जायेगा। डोर-टू-डोर प्रचार के अधीन उम्मीदवार सहित केवल 05 व्यक्ति ही अनुमन्य है। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो प्रत्याशी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन ई-नामांकन की व्यवस्था की गई है। नामांकन दाखिल करते समय केवल 02 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। रोड शो के दौरान काफिले में एक के साथ अधिकतम 5 वाहन ही, जिसमें सुरक्षा वाहन सम्मिलित है, चल सकते है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टर, आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कराया जाये। बैठक के उपरान्त निर्वाचन कार्यो की तैयारी के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता आहूत की गई।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर जिला सूचना अधिकारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी तथा राजनीतिक पार्टी के लोग मौजूद रहे।