Advertisement
सीतापुर

गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित अभियोग में 02 अभियुक्तो को हुई कारावास व अर्थदंड की सजा

रिपोर्ट शमीम (स्टेट हेड)

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचि वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 28.11.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व 12-12 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 499/09 धारा 304 /34/201 भादवि बनाम 1. शिवाधार रैदास पुत्र निरंजन निवासी ग्राम नीमचैनी थाना मितौली जनपद खीरी 2. नन्हे वर्मा पुत्र गया प्रसाद निवासी कैमा थाना मितौली जनपद खीरी में महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 28.11.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध (02 अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 304/34/201 भा.द.वि में प्रत्येक को 10-10 वर्ष कारावास व 12-12 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

advertisement

Related Articles

Back to top button
error: Sorry !!